58189 भर्ती,पंचायत सहायक लेटेस्ट न्यूज || Panchayat Sahayak Today News || Panchayat Sahayak Salary
संख्या-42/2021/1235/33-3-2021-989/2021
प्रेषक,
मनोज • कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
सेवा में,
2. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
लखनऊः दिनांक 25 जुलाई, 2021 विषयः ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषयक। महोदय,
पंचायतीराज अनुभाग-3
उत्तर प्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। परन्तु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं। जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं।
2 उत्तर प्रदेश की 78 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है। अतः ग्राम पंचायतें योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सक्रियता व सुदृढ़ व्यवस्था के साथ काम करें यह प्रदेश की बड़ी आबादी के विकास के लिए आवश्यक है। ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन अथवा सामुदायिक भवन बनाने का कार्य पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है इसके पीछे भी पंचायतों में नियमित कार्यालय संचालित हो यही सोच रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यालय के संचालन के लिए पूर्व प्रयास सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो पायीं, क्योंकि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष लगभग 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग वर्तमान में 11,008 कर्मी कार्यरत हैं। एक ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतें होने की वजह से वह प्रतिदिन नियमित रूप से ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर कार्यालय का संचालन नहीं कर सकते।
3 संविधान के 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकार व दायित्वों का समुचित निर्वहन के लिए इनका सुदृढीकरण आवश्यक है। सभी ग्राम पंचायतों को इन्टरनेट से जोड़ने हेतु योजना संचालित है, कॉमन सर्विस सेन्टर
9- पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर का चयन की आवश्यकता:
ग्राम पंचायत कार्यालय को पूर्व में संचालित करने के जो प्रयास किए गए हैं, वे पूर्ण सफलता के साथ लागू नहीं हो पाए, क्योंकि प्रदेश की 58000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं, अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन इनकी उपस्थिति सम्भव नहीं है। ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी कार्यालय के दिन प्रतिदिन संचालन के लिए तैनात हो। इस क्रम में पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर की तैनाती आवश्यक है।
10 पंचायत सहायक / एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के चयन की प्रक्रिया
(1) पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत • प्रधान द्वारा जारी की जायेगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में करायी जायेगी।
(II) सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन-पत्र ग्राम पंचायत अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय अथवा जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे। जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय अथवा विकास खण्ड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराये जायेंगे।
14. मानदेय
संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में रु.6000/- प्रतिमाह का भुगतान किया जायेगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि ग्राम निधि तथा अन्य योजनान्तर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा।
15. प्रशिक्षण
पंचायतीराज निदेशालय, पंचायतीराज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिंट) के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 02 माह के अन्दर पूर्ण करेगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में पंचायत सहायक / एकाउण्टेन्ट कम-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।
16. पंचायत सहायक / एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही
पंचायत सहायक / एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर पर प्रशासकीय नियंत्रण पूर्णतः संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट कम डाटा इन्ट्री आपरेटर का कार्य व आचरण संतोषजनक न होने की दशा में उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। पंचायत सहायक / एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को कारण बताओ सूचना दिए जाने तथा यदि कोई उत्तर उसके द्वारा दिया गया हो तो उस पर विचार करने के उपरान्त ग्राम पंचायत कुल सदस्यों की संख्या के दो-तिहाई बहुमत से उसके साथ की गयी संविदा को एक माह की नोटिस अथवा उसके स्थान पर एक माह का मानदेय देकर निरस्त कर सकेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा और इस प्रकार हटाये गये पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर को पुनः इस रूप में कार्य करने नहीं दिया जायेगा। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम-डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के सामान्य निर्देशन में काम किया जायेगा। पंचायत सहायक/एकाउण्टेन्ट-कम डाटा इन्ट्री आपरेटर द्वारा समय-समय पर ग्राम पंचायत से उसे सौंपे गए अन्य कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।
21. ग्राम पंचायत से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की कार्यालय में उपलब्धता
(1) विभिन्न योजनाओं/स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण/निर्गत आदेश।
बी.पी.एल. परिवारों की सूची।
(iii) विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची।
(iv) विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र ।
(v) जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत के आय-व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर उपस्थित पंजिका, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, ऑडिट प्रतियां, ग्राम पंचायत विकास योजना/जी. पी.डी.पी. की कार्ययोजना, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कार्ययोजना की प्रति आदि।
(vi) महत्वपूर्ण जानकारी देने योग्य डिस्प्ले बोर्ड/सूचना पट्ट
पंचायत सहायक द्वारा उपरोक्त रिकार्ड यथा सम्भव डिजीटली कम्प्यूटर पर मेन्टेन किया जाएगा। पंचायत सहायक एवं उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति ग्राम सचिवालय में स्थापित कम्प्यूटर के माध्यम से दर्ज की जायेगी। उक्त उपस्थिति के सापेक्ष मानदेय/वेतन भुगतान की व्यवस्था बनायी जायेगी।
22. वित्त पोषण
ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि, ग्राम पंचायतों को ओन रिसोर्स रेवेन्यू से ग्राम निधि में उपलब्ध धनराशि तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि से की जाएगी। ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन पर होने वाले व्यय, फर्नीचर, कम्प्यूटर, इन्टरनेट, बिजली, मानदेय आदि के भुगतान के सम्भावित व्यय को वार्षिक कार्ययोजना का भाग बनाते हुए ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा।
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