Allahabad High Court UP Anganwadi Worker Helper Karyakatri Sahayika Order | यूपी आंगनवाड़ी कार्यकत्री सहायिका भर्ती हाई कोर्ट ऑर्डर डाउनलोड
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2025 के अपने आदेश (Chandani Pandey v. State of UP) में स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद के लिए स्नातक (Graduation) या स्नातकोत्तर (Post-Graduation) डिग्री की अनिवार्यता नहीं है, और इन्हें वरीयता-योग्यता के रूप में भी नहीं माना जा सकता जब तक नियम में इसे विशेष रूप से शामिल न किया गया हो।
👉 मुख्य बातें:
याचिका चांदनी पांडेय द्वारा दायर की गई थी, जिनका आवेदन स्नातकोत्तर डिग्री अपलोड न कर पाने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था।
हाईकोर्ट ने देखा कि 21 मार्च 2023 के सरकारी आदेश के Clause 7 के अनुसार केवल न्यूनतम योग्यता (High School + Intermediate) निर्धारित है, तथा स्नातक/स्नातकोत्तर को वरीयता-योग्यता के रूप में मानने का कोई प्रावधान नहीं है।
कोर्ट ने हिदायत दी कि मेरिट सूची सिर्फ न्यूनतम योग्यता के आधार पर तैयार की जाए, न कि स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर।
इसलिए किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती कि उसने स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री नहीं दिखाई, और ऐसे उम्मीदवार को स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवार से नीचे नहीं रखा जा सकता यदि उसकी मेरिट (हाई स्कूल/इंटरमीडिएट आदि) बेहतर हो।



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