उत्तर प्रदेश में कोरोनावायरस संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो भी विद्यालय सरकारी हो या प्राइवेट सभी को इस नियम का पालन करना होगा नियम यह है कि विद्यालयों में भीड़ लगने से बच्चों के ऊपर इस वायरस का अटैक होने का खतरा बढ़ सकता है
जिसके कारण सरकार या चाहती है जितने भी सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय इस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं सब के ऊपर यह नियम लागू होगा कि सभी लोग करो ना संक्रमण को देखते हुए यह ध्यान रखें कि विद्यालय 11 अप्रैल तक बंद रखे जाएं इसके पहले 21 मार्च तक विद्यालय बंद रखे गए थे
बाद में यह बढ़ाकर 4 अप्रैल कर दिया गया और अब यह फिर एक बार बढ़ गया है जैसा कि 31 मार्च से अब 11 अप्रैल तक डेट रखा गया है जिससे वे सभी बच्चे जो विद्यालय जा रहे थे जाने वाले थे उन सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है
कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को किसी भी प्राइवेट या सरकारी विद्यालय में ना भेजें अगर कोई सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय खुला हुआ मिलता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथी अभिभावक के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है आप सभी लोग इसका ध्यान रखें
और आप के आस पास जो भी प्राइवेट या सरकारी विद्यालय खुले मिले उसकी सूचना तत्काल प्रशासन को दें जिससे सभी बच्चे जो उस विद्यालय में जा रहे हैं जो इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 30 अप्रैल तक एवं मध्य प्रदेश सरकार ने भी 30 अप्रैल तक बसों को बंद कर दिया है
विद्यालय पहले से ही बंद है अतः आप सभी लोगों से इस संक्रमण के संबंध में यह सूचना जारी की जाती है कि अपने बच्चों को अपने आसपास के बच्चों को विद्यालय जाने से रोके अगर यह रोक आगे बढ़ती है ऐसा हो सकता है कि 30 अप्रैल तक रोक बढ़ सकती है बाकी आगे जैसे ही नियम परिवर्तित होंगे आपको सूचना दे दी जाएगी
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