Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojana (Genearal) | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) -
Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojna(General) - Under 'Uttar Pradesh Mukhyamantri Bal Seva Yojna (General)', financial assistance of Rs 2500/- Per month is been provided to children below the age of 18 years who have lost both their parents or either of the parents
or guardian due to reasons other than Covid-19 or Adolescents above 18 years and below the age of 23 years who have lost both their parents or either of their parents or guardian due to covid or other reasons and after completing their education up to class 12 from a government college, university or technical institution are pursuing education to obtain a bachelor's degree or diploma or have passed the national and state level competitive examinations like NEET, JEE, CLAT or whose mother is a divorced woman or abandoned or whose parents or head of the family is in jail
or such Children who have been adjusted in the family / family environment after getting rid of child labor, child begging / child prostitution or children of families involved in begging / prostitution.
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) -
'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)' के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों को 2500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है या माता-पिता या अभिभावक में से कोई एक कोविड-19 के अलावा
अन्य कारणों से या 18 वर्ष से अधिक और 23 वर्ष से कम आयु के किशोर, जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है या अपने माता-पिता या अभिभावक में से किसी एक को कोविड या अन्य कारणों से खो दिया है और अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान से 12वीं कक्षा तक स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या एनईईटी, जेईई, सीएलएटी जैसी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं या जिनकी मां तलाकशुदा महिला हैं या परित्यक्त हैं या जिनकी मां माता-पिता या परिवार का मुखिया जेल में है
या ऐसे बच्चे जो बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/बाल वेश्यावृत्ति से छुटकारा पाकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित हो चुके हैं या भिक्षावृत्ति/वेश्यावृत्ति में लिप्त परिवारों के बच्चे हैं।
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